सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन में दखल देने से इनकार किया है।
नई दिल्लीः गुजरात कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन में दखल देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नोटिफिकेशन आने के बाद केवल इलेक्शन कमिशन में ही इसको चुनौती दी जा सकती है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की याचिका पर चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल किया था। चुनाव आयोग ने दो सीटों पर अलग- अलग चुनाव कराने के अपने फैसले को सही ठहराया। हलफनामे में कहा गया है कि अमित शाह और स्मृति ईरानी द्वारा खाली की गई सीटों पर अलग- अलग चुनाव कराना कानून के मुताबिक है। Noida News Noida News Noida News Noida News Noida News
बता दें कि चुनाव आयोग 57 सालों से दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसलों के मुताबिक ये चुनाव कराता आया है। अब 5 जुलाई को गुजरात की दोनों सीटों पर अलग- अलग चुनाव होंगे। इससे पहले कोर्ट ने 19 जून को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब में कहा है कि 1957 से आयोग राज्य सभा की दो अलग अलग सीटों पर अलग अलग चुनाव करवाता आया है और दिल्ली हाई कोर्ट व बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी पिछले सालों में फ़ैसले दिए हैं जिनमें अलग अलग सीटों पर अलग अलग चुनाव कराना सही बताया था। Noida News Noida News Noida News
वहीं गुजरात कांग्रेस के नेता विपक्ष परेशभाई धनानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 2 सीटों के लिए जारी चुनाव आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी थी। उनकी ओर से अमित शाह और स्मृति ईरानी की खाली सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि एक ही दिन दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराना असंवैधानिक और संविधान की भावना के खिलाफ है। गुजरात से राज्यसभा में खाली हुई दो सीटों पर भी 5 जुलाई को चुनाव होंगे। Read More Noida News Noida News Noida News

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